मांगपत्र
मांग सं 1-
पूर्व डाकसचिव ने हड़ताल के समझौते से उपजी सहमति के क्रम मेंDOP&Tसे पत्राचार किया था । अतः उसी क्रम में वर्तमान प्रशासन को दि 28-11-2011 को DOP &T से दिशा निर्देश
प्राप्त हुआ था । हमारी मांग है की उस पत्र की भावना के अनुसार BPEF और उससे सम्बद्ध गैरमान्यता संगठनो को INFORMAL मीटिंग तथा अन्य न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जाय जिससे उद्यम तथा कर्मचारियों में शांति पैदा की जा सके।
सक्षिप्त नोट
उपरोक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा दि 20-07-2011 को
DOP &T को लिखे पत्र के पैरा 7 में लिखा गया था कि
“The present policy of the
Government is to extend trade union facilities only to recognized service
associations of regular employees and the federations. But the contention of
BPEF and its associations is that though unrecognized, they represent good
number of employees and therefore, should also enjoy the facility of meeting
with the management and put across their view point on important issues. It
is in this background that the matter is referred to DOP&T , JCA Division,
for their considered views.”
स्पस्ट है कि विभाग ने इन सुविधायों की
मांग CCS (RSA ) RULE
के अंतर्गत न कर हमारी विभिन्न जगहों पर संख्या के आधार पर किया था और इसी आधार पर DOP &T ने सलाह भी दी थी।DOP &T ने 28-11-11 को जो दिशा निर्देश
भेजते हुए लिखा था कि
“If in the
interest of maintaining Industrial harmony in Deptt. Of Posts, the Department
intends to give limited trade union facilities to the Bharatiya Postal
Employees Federation (BPEF) affiliated associations, it is for them to take an
administrative decision in the matter.” अर्थात यदि विभाग अपने उद्यम में शांति
बनाये रखने के लिए BPEF और उससे सम्बद्ध गैरमान्यता संगठनो को INFORMAL मीटिंग तथा अन्य न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान करना चाहता है तो ऐसा प्रशसनिक निर्णय उसे अपने स्तर पर
ही लेना है ।
आज की परीस्थिति में हम उत्तरप्रदेश ,महाराष्ट्र ,गुजरात, उरीसा, आँध्रप्रदेश जैसे परिमंडलों के कई डिविजनो में नम्बर एक की संख्या हैं लेकिन उन यूनियनो को अपनी बात रखने का कोई स्थान नहीं है इसलिए हम सब के अंदर रोष है। हमारी परेशानी है कि विभाग ,सदस्य कर्मचारियों का यूनियन चन्दा वेतन से काट कर हमें देता है लेकिन हम उनकी समस्या को कही कह नहीं सकतें
। इसी लिए हमारे पास अपनी समस्याएं बताने के लिए आन्दोलन के आलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता हैं और जिससे विभाग के क्रिया कलाप में निश्चित ही बाधा आती है।
हमारे विचार में, DOP &T के दि 28-11-11 को भेजे दिशा निर्देश के बाद भी यदि विभाग हमें न्यूनतम यूनियन सुविधाएँ नहीं देता हैं तो यह विभागहित में
कोई दूरदर्शी कदम नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार के रुख से हड़ताल के समझौते से उपजी सहमति का आदर न करना एक धोखा भी है। इन परिस्थितयों में हमारी मांग उचित है और इसेअविलम्ब पूरा किया जाय।
मांग सं 2-
BPEF और उससे सम्बद्ध गैरमान्यता प्राप्त संगठनो के राष्ट्रीय अधिवेशनो , राष्ट्रीय आम सभाओं तथा फेडरल कौन्सिल से उत्पन्न संविधान में संशोधनों को तथा चुने प्रतिनिधिओं की लिस्ट को नीचे अनुपालन के लिये भेजा जाय।
सक्षिप्त नोट: चूँकि मान्यताएँ राष्ट्रीय स्तर पर ही मिलती हैं जिसके कारण सभी संगठनो का संविधान निदेशालय स्तर पर रहता है।इसीलिए हम अपने संशोधनों को निदेशालय को बताते है।
सक्षिप्त नोट: चूँकि मान्यताएँ राष्ट्रीय स्तर पर ही मिलती हैं जिसके कारण सभी संगठनो का संविधान निदेशालय स्तर पर रहता है।इसीलिए हम अपने संशोधनों को निदेशालय को बताते है।
चूँकि उसका अनुपालन आपके निर्देश पर नीचे होता है इसलिए संशोधनों को भी नीचे प्रचारित होना चाहिये जिससे वहाँ का प्रशासन उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सके । इन्ही कारणों से
उन संविधानो के पालक प्रतिनिधियों का नाम भी नीचे प्रचारित किया जाना चाहिए।
चूँकि इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक राष्ट्रीय सम्मेलनों के पश्चात हो सकते
हैं अतः प्रत्येक परिवर्तन पर संसोधनो को नीचे भेजना चाहिए ।
यद्यपि विभाग हमारे संविधान संशोधनों को तो प्रचारित करता है लेकिन चुने प्रतिनिधियों की लिस्ट नीचे नहीं भेजी जाती है उसे भी नीचे भेजा जाय।
मांग सं 3-
(अ) BPEF के सेक्रेटरी जेनरल तथा उनके कार्यालय का पता विभाग के सभी शाखाओं की डाक सूची में लिखा होना चाहिए जिससे सभी आदेशों की प्रतियाँ
BPEF को उपलब्ध हो सके।
(ब) BPEF से सम्बद्ध दो यूनियन मान्यता प्राप्त हो गईं हैं अतः BPEF के सेक्रेटरी जेनरल को बतौर INVITEE MEMBER उन सभी मीटिंगों में बुलाना चाहिए जहाँ अन्य दोनों सेक्रेटरी जेनरल बुलाएं जातें हैं |
(ब) BPEF से सम्बद्ध दो यूनियन मान्यता प्राप्त हो गईं हैं अतः BPEF के सेक्रेटरी जेनरल को बतौर INVITEE MEMBER उन सभी मीटिंगों में बुलाना चाहिए जहाँ अन्य दोनों सेक्रेटरी जेनरल बुलाएं जातें हैं |
मांग सं 4-
डाक विभाग की सभी शाखाओं के सभी वर्ग III के पदों को पुनः संरचित किये जाएं।
(अ ) छठें वेतन आयोग के पैरा 6.1.17 में वर्णित संकल्पना के आधार पर सभी पदों के भर्ती नियमो में परिवर्तन कर बाहर से सीधी भर्ती पदों के कोटे में से कम से कम 10% की कटौती कर LDCE कोटा बनाया जाय जिसकी शिक्षा योग्यता सीधी भर्ती के बराबर हो और उन्हें विभागीय सीधी भर्ती कर्मचारी माना जाय।
(ब) पोस्टमैन /मेंलमैन से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों में वरिष्ठता के आधार पर 30% कोटा निर्धारित किया जाय ।
(स) MTS पदों को पोस्टमैन के ग्रेड पे में रखा जाय । POSTAL /RMS में MTS से पोस्टमैन /मेंलमैन का पूरा काम कराया जाता है लेकिन पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। वस्तुतः दोनों के काम में कोई अंतर नहीं हैं ।
(द) लिफ्ट आपरेटर की ग्रेड पे CPWD के कर्मचारियोंकेसमान 2000/= के बराबर किया जाय ।
On demand of National JCM council , Govt. of India vide 2-13/91-PE-I has directed all Govt. Department to consider parity of Lift operator from CPWD. Accordingly the pay of Lift operator was revised in 4th Pay Commission to 950-1500. Till 5th Pay Commission Department was given parity. With implementation of 6th CPC the grade pay of Lift operator of CPWD has been enhanced to Rs. 2000 but Department of Posts is not providing this grade pay to Lift operator in Mumbai and other places.
(य) NATIONAL JCM में समझौता हुआ है कि पदोन्नत कर्मचारी का न्यूनतम वेतन सीधी भर्ती कर्मचारी के ENTRTY LEVEL के बराबर किया जायेगा।लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । सम्बंधित आदेश जल्द पारित किया जाय।
(र) 04-10-2012 को ACP धारको के लिए STEPPING -UP का प्रावधान किया गया है लेकिन विभाग द्वारा संचालित TBOP /BCR SCHEME के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला गया ।इस सम्बन्ध में जल्द आदेश निकाला जाय।
(ल) सिविल विंग के कैडरों में निम्न सुधार किया जाय
(1) Pay anomaly in Wireman cadre has been
unnecessarily created by departmental officers. The pay scale of wireman
recruited from year 1968 onwards has been made
controversial in the year 2002 by an abrupt order no. 2-12/2000-PE.I dated
23-10-200 It Is a well established provision that the appointment and pay
scales established through competent authority cannot be revised at such
a later date. But Departmental officers are doing so in-spite of several court
orders.
अतः हमारी मांग है कि उनकी पे स्केल 260-400 मानकर आगे की पे स्केल निर्धारित कर उपयुक्त MACP /ACP का एर्रिअर दिया जाय ।
(2) WC -I तथा WC -II की ग्रेड पे क्रमशः 2400 व 4200 की जाय तथा उन्हें विभाग की सभी परीछा में बैठने दिया जाय ।
(3) सभी पदों का वेतनमान CPWD के बराबर किया जाय
।
(4) JE के पदों की भी पुनः संरचना की जाय ।
(व) POSTAL ACCOUNTS के कैडरों में निम्न सुधार किया जाय ।
1) Grade pay of SA in Postal Accounts may be made 4600 as
per DOP&T clarification dated 13-11-2009 and the method of pay fixation of
Assistants of CSS in grade pay of 4600 dispite the fact that they were in
the pre-revised scale Rs. 5500-9000 as on 1-1-2006 vide order dated 16-11-2009.
On the same footing the para 7.56.8 can be fully applied over the senior
accountants of Postal Accounts and grade pay of 4600 may be allowed from
1-1-06.
(2) The Grade pay of JA may be made 4200 . If it is not possible then JA &SA cadres may be merged.
(3) The recommendations of cadre restructuring committee for LDC , Sorter & DEO may be implemented soon.
(2) The Grade pay of JA may be made 4200 . If it is not possible then JA &SA cadres may be merged.
(3) The recommendations of cadre restructuring committee for LDC , Sorter & DEO may be implemented soon.
(स) पोस्टल/RMS में RTP स्कीम द्वारा PA /SA कैडर में भर्ती तथा POSTAL ACCOUNTS में SHORT DUTY SCHEME कर्मचारियों का भर्ती नियमो के अनुरूप LDC कैडर में नियुक्त कर्मचारियों को MACP का लाभ, RTP कर्मचारियों को विभाग में आनेपर व LDC कर्मचारियों का रिजल्ट निकलने की तिथि से दिया जाय ।
मांग सं 5-
(अ)डाक विभाग की सभी शाखाओं के सभी वर्ग III के पदों को तुरंतभरा जाएं।
(ब) MTS पदों की भर्ती नियमो की बाधाओं को दूर कर भर्ती को तुरंतसुनिश्चितकियाजाय|
(स )SSC से होने वाली भर्तियों के लिए उच्चाधिकारी वहां कैम्प कर भर्ती सुनिश्चित करें । POSTAL ACCOUNTS के चालीस प्रतिशतपद ख़ालीहैं|
( द) LEAVE RESERVE के पदों की गणना CHILD CARE LEAVE तथा ADHAR CARD के वितरण को ध्यान में रखकर कियाजाय|
(ब) MTS पदों की भर्ती नियमो की बाधाओं को दूर कर भर्ती को तुरंतसुनिश्चितकियाजाय|
(स )SSC से होने वाली भर्तियों के लिए उच्चाधिकारी वहां कैम्प कर भर्ती सुनिश्चित करें । POSTAL ACCOUNTS के चालीस प्रतिशतपद ख़ालीहैं|
( द) LEAVE RESERVE के पदों की गणना CHILD CARE LEAVE तथा ADHAR CARD के वितरण को ध्यान में रखकर कियाजाय|
मांग सं 6- डाक विभाग के
विभिन्न पदों में व्याप्त MACP की अनियमितताओ को तुरंत दूर किया जाय ।
(अ) वे अनियमितताएँ जो MACP के विभिन्न प्रावधानों के गलत निर्धारण के कारण पैदा हुईं है। यहाँ पर REGULAR SERVICE की गणना PROMOTIONAL GRADE से न कर TBOP ग्रेड से करने से उत्पन्न समस्याएँ ।
BRIEF NOTE
BRIEF NOTE
(1) विचारणीय तथ्य हैं कि TBOP /BCR
केवल वेतन उन्नयन है (letter No 28-6/2000-PE -1 dated
17-5-2000) तथा TBOP की नियमावली के पैरा 1 में वर्णन कि यह कैडर में 16 वर्ष पूरा होने पर मिलेगा। TBOP की कल्पना में 16 वर्ष की REGULAR SERVICE का कोई जिक्र नहीं है । इसीलिए RTP कर्मचारियों की ADHOC सेवाओं को TBOP के 16 वर्ष की गणना में लिया गया । यदि TBOP, REGULAR
SERVICE पर मिलता तो ऐसा संभव नहीं होता।
(2) MACPS 10,20,व 30 वर्ष की REGULAR सेवा पर मिलेगा
।इसका अर्थ है कि प्रत्येक MACP पर REGULAR सेवाएं भर्ती ग्रेड से ही गिनी
जाय न कि किसी बीच के ग्रेड से । प्रमाण macp आदेश के annexure 1 के पैरा 1व 9 में वर्णित है।
इन प्रावधानों की चर्चा विभाग भी करता है तभी तो C .R .PATIL MP RAJYA SABHA को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि
(A ) “ The scheme
provided three financial upgradaton at an interval of 10,20 &
30 in the hierarchy of grade pays in the entire career to avoid
stagnation due to lack of opportunity as fall back option in case the employees
concerned does not get regular promotion within the interval”. इससे पता चलता है कि पहले प्रमोशन से 10 वर्ष बाद दूसरी तथा दूसरे प्रमोशन से 10 वर्ष बाद तीसरी MACPS अवश्य मिलनी है।प्रत्येक बार प्रमोशन से ही 10 वर्ष गिना गया ।
PARA 28-A (I) [ 8+10] तथा 28-A
(I I)[8+10+10] में इससे OFFSET व्यक्त करता है है जो प्रमाण देता है कि दूसरी MACP 20 वर्ष से पहले तथा तीसरी MACP 30 वर्ष से पहले भी मिल सकती है ।
(B )“ Regular
promotion earned through departmental Exam. or otherwise by virtue of provision
in relevant Recruitment rules under promotions quota and up gradation earned as
a result of application of such scheme prevalent in the department like
TBOP/BCR count for said purpose “. इससे पता चलता है कि TBOP /BCR को तीन वेतन उन्नयन में गिना जा सकता है भले ही ये उन्नयन 10 वर्ष पर न हो कर 16 वर्ष पर हुए हों।
इन आधारों पर निम्न उदाहरण पर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाय
एक कर्मचारी 1983 में पोस्टमैन
भर्ती हुआ ,और 6 वर्ष पश्चात 1989 में PA बना । 22 वर्ष की कुल सेवा या 16 वर्ष PA कैडर में होने के पश्चात अर्थात 2005 में TBOP का वेतन उन्नयन मिला।
नए वेतन ढांचे में तीसरी MACP देने के लिए उसकी REGULAR SERVICE जबसे भर्ती हुआ है तबसे गिनने पर 6+10+10 हुआ ।इस प्रकार 1983+6+10+10 गिनने पर 2009 हुआ । विभाग ऐसे TBOP प्राप्त कर्मचारियों की तीसरी MACP के लिए पूर्व की REGULAR सेवा को भर्ती के समय से न गिन कर गलत ढंग
से TBOP (2005) से गिन कर उसे 2013 में तीसरी MACP दिया जा रहा है । जबकि सब अच्छी तरह जानते है कि 16वर्ष की TBOP सेवा REGULAR SERVICE नहीं समाहित करती है ।
इस सम्बन्ध में हमें ध्यान देना चाहिएं विभाग पहले भी BCR उन्नयन देने के लिए TBOP से 10 वर्ष न गिन कर प्रमोशनल कैडर से ही 26 वर्ष गिनते थे ।
हमारी मांग है कि गलत गिनती न गिनी जाय,जो नियमतः उचित हो वही किया जाय और सही स्पष्टीकरण इस उदहारण का जारी किया जाय ।
(ब) PA /SA कैडर से AAO पद में या INSPECTOR कैडर में पदोन्नति उस PA /SA का कर्मचारी जीवन का पहला प्रमोशन रहेगा भले ही वह TBOP या BCR मिलने पर ही क्यों न प्राप्त हुआ हो । अतः ये AAO या INSPECTOR के प्रमोशन को तीन MACP की गिनती में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि TBOP रूप में उसे प्रथम MACP मिल चुका है और इसलिए यह प्रथम प्रमोशन गिनती में नहीं आएगा । अतः विभाग 4-7-MACPS /2009/ PCC दि 08-03-2011 के अपने स्पष्टीकरण को वापस ले और जिस प्रकार मांग है वैसा स्पष्टीकरण जरी करे ।
BRIEF NOTE
MACP प्रदान करने के साथ साथ उसकी संख्या भी
गिनना महत्वपूर्ण है । पैरा 28A (I ) तथा (II) के साथ 28B भी देखा जाय । स्पस्ट होता है कि पहले MACP के बाद प्राप्त पहले प्रमोशन को MACP की गिनती में नहीं लिया जाता है और दूसरी MACP 20 वर्ष पर देने का प्रावधान है (पैरा 28B) । इन्ही कारणों से इस प्रथम प्रमोशन पर 3% का लाभ नहीं दिया जाता है ।क्यों कि इस प्रथम PROMOTION के एवज में प्रथम MACP प्रदान करते समय यह लाभ दे दिया गया है ।
यदि यह प्रथम प्रमोशन 20 वर्ष पश्चात
प्राप्त हुआ हो तो भी इस प्रमोशन को किनारे कर दूसरी तथा तीसरी MACP मिलेगी ।
हमारी मांग है कि ऐसे PA /SA का इंस्पेक्टर या AAO के प्रमोशन को MACP की गिनती में न लिया जाय और तदानुसार आगे का MACPS लाभ दिया जाय ।
(स ) POSTAL ACCOUNTS में 4600 ग्रेड पे के कर्मचारी जब AAO पद में प्रमोशन पाते हैं तो उन्हें हैं 3% का लाभ इसलिए नहीं दिया जाता क्योकि वे इस AAO के तीसरे प्रमोशन के एवज में तीसरी MACP पहले ही प्राप्त कर चुके है । लेकिन विभाग के अन्य शाखाओं में इस प्रकार के विचार से MACPS लाभ नहीं दिया जा रहा है अतः हमारी मांग है कि उपरोक्त परिस्थितिओं में यदि PA /SA का AAO या INSPECTOR में प्रमोशन पर 3% का लाभ दिया जा रहा है तो POSTAL ACCOUNT के ऐसे कर्मचारियों को वर्णित परिस्थिति में 3% का लाभ मिले ।
(स ) POSTAL ACCOUNTS में 4600 ग्रेड पे के कर्मचारी जब AAO पद में प्रमोशन पाते हैं तो उन्हें हैं 3% का लाभ इसलिए नहीं दिया जाता क्योकि वे इस AAO के तीसरे प्रमोशन के एवज में तीसरी MACP पहले ही प्राप्त कर चुके है । लेकिन विभाग के अन्य शाखाओं में इस प्रकार के विचार से MACPS लाभ नहीं दिया जा रहा है अतः हमारी मांग है कि उपरोक्त परिस्थितिओं में यदि PA /SA का AAO या INSPECTOR में प्रमोशन पर 3% का लाभ दिया जा रहा है तो POSTAL ACCOUNT के ऐसे कर्मचारियों को वर्णित परिस्थिति में 3% का लाभ मिले ।
(द ) विभाग के वर्ग द अब MTS के सन्दर्भ में गलत स्पष्टीकरण जारी कर MACPS के लाभ को न्यून किया जा रहा है । 18-07-2011 द्वारा MACP आदेश के पैरा 6 का सहारा लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया और
उनकी TBOP
/BCR ग्रेड पे 1900 तथा 2000 निर्धारित की गयी। लेकिन यह पैरा विभाग को उच्चीकृत ग्रेड पे को 1-1-2006 से REPLACEMENT
BENIFIT की छूट नहीं देता बल्कि वह केवल छठें वेतन आयोग द्वारा किये गए उच्चीकृत ग्रेड पे पर REPLACEMENT BENEFIT देने के लिए है । यदि हमने नए ग्रेड पे बनाने का निर्णय कर लिया है तो 1-1-2006 से पहले के कर्मचारियों को
पहले पुराने वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए था और नए लाभार्थी को 3% के लाभ नए वेतन ढांचे में देना चाहिए ।नहीं तो तो दोनों के बीच
अनावश्यक विसंगति आ जाएगी ।
DAP LUCKNOW द्वारा एक साल पहले माँगा गया स्पष्टीकरण अभी तक अनुत्तरित है।हमारी माँग है कि पैरा 6 के अंतर्गत जारी स्पष्टीकरण गलत है ।इसे वापस लेकर स्वतंत्र रूप से TBOP /BCR स्केलों को पुनः संरचित कर उस वेतन उन्नयन का लाभ 1-1-2006 से पहले तथा बाद के TBOP /BCR प्राप्त कर्मचारियों को दिया जाय ।
(य ) विभाग ने TBOP /BCR स्कीम को 1-09-2008 को समाप्त इस आदेश के साथ किया कि सभी 31-08-2008 तक वैध कर्मचारियों को TBOP /BCR उन्नयन स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कर तथा अवश्यक आदेश दे कर निर्गत कर प्रदान किया जाय।
इस प्रावधान का महत्व नहीं समझा गया और 02-07-2008 तथा 31-082008 के बीच तक 26 साल पूरा कर रहे कर्मचारियों का BCR प्रमोशन नकार दिया गया ।
हमारी मांग है कि 1-1-2009 को BCR प्रदान करने वाली DPC को 1-09-2008 को आयोजित करने का आदेश निर्गत कर इस PERIOD के कर्मचारियों को BCR लाभ दिया जाय ।
(र) POSTAL ACCOUNTS के वर्ग डी अब MTS ,जिनके कैडर क्रम परिभाषित हैं , की प्रथमतः छठें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बचे कैडर में ACP निर्धारित की जाय
फिर MACPS का लाभदियाजाय ।
मांग सं 7-
नई पेंशन स्कीम को वापस लिया जाय । GDS ,CASUAL LABOR तथा TEMPORARY STATUS कर्मचारी जो 1993 से पहले भर्ती हुए हैं, को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय ।
मांगसं8-
(अ )सातवें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाय ।
मांगसं8-
(अ )सातवें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाय ।
(ब ) 50% DA का मूल वेतन में जल्द विलय किया जाय ।
(स) आयकर सीलिंग को बढाया जाय ।
(द ) छठें वेतन आयोग के अनुरूप OTA का रेट किया जाय ।
मांग सं 9-
(द ) छठें वेतन आयोग के अनुरूप OTA का रेट किया जाय ।
मांग सं 9-
हमारी मांग है कि उन सभी GDS की , जो वर्ग डी तथा पोस्टमैन /मेलमैन दोनों की परीक्षा पास कर पहले वर्ग डी में भर्ती हुए फिर
कुछ महीने बाद पोस्टमैन /मेलमैन
में भर्ती हुए , MACPS करते समय इसे वर्ग डी से पोस्टमैन /मेलमैन
में प्रमोशन न माना जाय और तदानुसार लाभ दिया जाय ।
मांग सं 10-
(अ ) HSG -I के भर्ती नियम को तुरंत प्रकाशित करें
(ब ) AAO पद के भर्ती नियम को तुरंत प्रकाशित करें।
मांगसं11-
सिविल विंग के वायरमैन के वेतन मान को 2002 के एक मनमानी आदेश द्वारा विवादित कर दिया गया जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है । इस आदेश का सहारा लेकर AUDIT ने 1980 से इन कर्मचारियों के वेतन से लाखों रूपये की RECOVERY कर ली । हमारी मांग है कि इस कैडर की प्रारंभिक वेतन मान तुरंत निर्धारित कर एरियर का भुगतान किया जाय ।
मांगसं12-
(अ )सभी परिमंडलों को आदेशित किया जाय कि LSG ,HSG -II तथा HSG-I की DPC एक महीने के अन्दर करें ।
(ब) आदेश 137-10/96-SPB -II दि 28-01-2003 के अनुसार APM एकाउंट्स के पद केवल QUALIFIED ACCOUNTANT से ही भरा जाना चाहिए लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है । आदेशित किया जाय कि सभी परिमंडल इसका अनुपालन करें ।
(द) हमारी मांग है कि आदेश सं 4-17/2008/SPB -II दि 10-02-2011 के पैरा 7 को हटा कर APM ACCOUNTS को पोस्टमॉस्टर ग्रेड -I की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय ।
(अ )सभी परिमंडलों को आदेशित किया जाय कि LSG ,HSG -II तथा HSG-I की DPC एक महीने के अन्दर करें ।
(ब) आदेश 137-10/96-SPB -II दि 28-01-2003 के अनुसार APM एकाउंट्स के पद केवल QUALIFIED ACCOUNTANT से ही भरा जाना चाहिए लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है । आदेशित किया जाय कि सभी परिमंडल इसका अनुपालन करें ।
(द) हमारी मांग है कि आदेश सं 4-17/2008/SPB -II दि 10-02-2011 के पैरा 7 को हटा कर APM ACCOUNTS को पोस्टमॉस्टर ग्रेड -I की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय ।
मांग सं 13-
(अ) हमारी मांग है कि आदेश सं 17-17/2010-GDS दि 1-08-2011 में वर्णित 50% मेरिट POINT प्राप्त करने की बाध्यता को खत्म कर अनुकम्पा के आधार पर GDS संवर्ग में नियुक्ति शतप्रतिशत की जाय । 6जुलाई की हड़ताल के दौरान समझौता हुआ था कि GDS सरकारी कर्मचारी नहीं हैं इसलिए उस संवर्ग पर इस कोटे में प्रतिबन्ध लगाना अमानवीय और स्वेच्क्षाचारिता है ।
अतः बिना प्रतिबन्ध के अनुकम्पा के आधार पर GDS संवर्ग में
नियुक्ति का आदेश निर्गत हो ।
(ब) नियमित कर्मचारियों के संवर्ग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में आश्रितों के लिए हाई स्कूल शिक्षा की बाध्यता को खत्म कर पत्नी /पति के लिए क्लास अष्टम ही रखा जाय और निर्धारित
ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें MTS कैडर में भर्ती किया जाय ।
(स) नियमित कर्मचारियों के संवर्ग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर से 5% प्रतिशत की सीलिंग को खत्म कर शतप्रतिशत की जाय ।
(स) नियमित कर्मचारियों के संवर्ग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर से 5% प्रतिशत की सीलिंग को खत्म कर शतप्रतिशत की जाय ।
मांग सं 14-
30 दिन की बोनस सीलिंग को 3500 से बढाकर 10000 किया जाय तथा पे सीलिंग हटाई जाय ।
मांग सं 15-
दि 05-06-2011 की वेलफेयर मीटिंग में 31-07-2012 तक CASUAL तथा PART TIME
CASUAL LABOR के छठें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित करने का वादा किया गया था उसे पूरा किया जाय ।
मांग सं 16-
मांग सं 16-
बचत खाते में MINUS BALANCE होने का बिना CONSUMER की PASS बुक से मिलान करे ही कर्मचारी के वेतन से कटौती प्रारम्भ कर दी
जाती है ।
अतः हमारी मांग है कि बिना समुचित इन्क्वायरी के वेतन से कटौती न की जाय ।
मांगसं17-
(अ)GDS के काम के घंटे को 7.30 घंटे किये जाय।
(ब )GDS की बोनस सीलिंग नियमित कर्मचारी के बराबर किया जाय ।
(अ)GDS के काम के घंटे को 7.30 घंटे किये जाय।
(ब )GDS की बोनस सीलिंग नियमित कर्मचारी के बराबर किया जाय ।
(स)GDS की MEDICAL FACILITY नियमित कर्मचारी के बराबर किया जाय ।
(द) TRCA का निर्धारण BO के POINT निर्धारण को प्रायोगिक बनाने के बाद ही किया जाय ।
मांग सं 18-
(अ ) बंद हुए RMS सार्टिंग कार्यालयों को तुरंत बहाल किया जाय
(ब ) आरएमएस से HUB CENTRE सिस्टम को खत्म किया जाय ।
(ब ) आरएमएस से HUB CENTRE सिस्टम को खत्म किया जाय ।
(स) LOGISTIC POST ,EPP तथा अन्य व्यवसाइक क्रिया कलापों में अब भारी और बड़े ARTICLE आरएमएस सेक्शन से आने लगे हैं ।अतः सभी सेक्शन में मेल वैन लगे ।
(द)SPEED POST CENTRE के उचित कार्यबोझ को निकाला जाय तथा RMS में कार्य कर रहे सेन्टरों में भी INCENTIVE पोस्टल के बराबर दिया जाय ।
(द)SPEED POST CENTRE के उचित कार्यबोझ को निकाला जाय तथा RMS में कार्य कर रहे सेन्टरों में भी INCENTIVE पोस्टल के बराबर दिया जाय ।
मांग सं 19-
Night duty
allowance, Clothing allowance, Stitching Allowances and Washing Allowances को तीन गुना बढाया जाय ।.
मांगसं20-
पोस्टल में कार्य कर रहे MAINTENANCE STAFF को सिविल विंग के अंतर्गत किया जाय ।
पोस्टल में कार्य कर रहे MAINTENANCE STAFF को सिविल विंग के अंतर्गत किया जाय ।
SHIVAKANT MISHRA
सेक्रेटरी जनरल
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