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Monday 23 November 2015

Ministry of Finance has set up Implementation Cell for processing and implementing 7th CPC report


Govt forms panel to revisit Gramin Dak Sevaks pay, benefits
Govt forms panel to revisit Gramin Dak Sevaks pay, benefits The government has formed a committee to review pay structure and social security benefits provided to 'gramin dak sevaks'.  The government has formed a committee to review pay structure and social security benefits provided to 'gramin dak sevaks'. The one-man committee will review and suggest changes in existing wage structures, facilities and other social security benefits provided to 'gramin dak sevaks' (GDS), according to a notification by the Communications and IT Ministry. Gramin dak sevaks are extra-departmental agents recruited by the postal department to serve in rural areas. They have been demanding pay and facilities at par with regular postal department employees. "The question of examining the conditions of service and emoluments and other facilities available to the Gramin Dak Sevaks (GDS) has been under the consideration of the Government of India for some time. The Government has now decided to set up a one-man committee for the purpose," the notification dated November 19 said. The Committee headed by Retired Member of the Postal Services Board Kamlesh Chandra will go into the service conditions of Gramin Dak Sevaks and suggest changes as considered necessary, it said. The committee will examine the system of branch post offices, employment conditions and the existing structure of wage and emoluments paid to GDS and recommend necessary changes. It will also "examine and suggest any changes in the method of recruitment, minimum qualification for appointment as Gramin Dak Sevaks and their conduct and disciplinary rules, particularly keeping in view the proposed induction of technology in the Rural Post Offices", the notification said. The Committee will function for a period of one year. 


Saturday 21 November 2015

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं
संस्तुत कार्यान्वयन की तिथि: 01.01.2016

न्यूनतम वेतन: ऐक्रोयड सूत्र के आधार पर, सरकार से न्यूनतम वेतन प्रति माह रु 18,000 पर निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है।

अधिकतम वेतन: एपेक्स स्केल के लिए प्रति माह रु 2,25,000 और  वर्तमान में एक ही वेतन के स्तर पर कैबिनेट सचिव और दूसरों के लिए प्रति माह रु 2,50,000

वित्तीय प्रभाव:
'सामान्य रूप से व्यापार' के परिदृश्य में वित्त वर्ष 2016-17 में कुल वित्तीय प्रभाव रु 1,02,100 करोड़ अधिक होने की संभावना है। इसमें से वेतन में वृद्धि 39,100 करोड़, भत्ते में वृद्धि 29,300 करोड़ रुपये और पेंशन में वृद्धि 33,700 करोड़ रुपये होगा।

1,02,100 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय भार में 73,650 करोड़ रुपये आम बजट से आम बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रतिशत के संदर्भ में 'सामान्य रूप से व्यापार' परिदृश्य में वेतन एवं भत्ते और पेंशन में समग्र वृद्धि 23.55 प्रतिशत हो जाएगा। इस के भीतर, वेतन में वृद्धि 16 प्रतिशत और भत्ते में 63 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 24 प्रतिशत वृद्धि पेंशन में हो जाएगी।

आयोग की सिफारिशों का कुल प्रभाव का सकल घरेलू उत्पाद में (वेतन + भत्ते + पेंशन) के लिए खर्च में 0.65 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है जो कि छठे वेतन आयोग की तुलना में 0.77 प्रतिशत है।


नए वेतन की संरचना: ग्रेड वेतन संरचना पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली को तिरस्कृत किया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में जोड़ दिया गया है। अब तक ग्रेड पे के द्वारा कर्मचारी के ग्रेड का निर्धारण किया जाता था, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
फिटमेंट: सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
वार्षिक वेतन वृद्धि: वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत पर बनाए रखा जा रहा है।
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP):
MACP के लिए बेंचमार्क और कठोर करते हुए "अच्छा" से "बहुत अच्छा" किया गया है।

आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया है कि वार्षिक वेतन उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाए जो अपने पहले 20 वर्षों की सेवा में MACP या नियमित प्रमोशन के लिए निर्धारित बेंचमार्क लाने में सक्षम नहीं हैं।

MACP में कोई अन्य बदलाव की सिफारिश नहीं है।
सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी): सैन्य सेवा वेतन, जोकि  सैन्य सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए एक मुआवजा है, केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा। पहले की तरह, सैन्य सेवा वेतन ब्रिगेडियर और समकक्ष तथा उनके उपर सभी रैंकों को देय होगा। प्रति माह वर्तमान एमएसपी और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
Present
Proposed
i.
Service Officers
Rs.6,000
Rs.15,500
ii.
Nursing Officers
Rs.4,200
Rs.10,800
iii.
JCO/ORs
Rs.2,000
Rs. 5,200
iv.
Non Combatants (Enrolled) in the Air Force
Rs.1,000
Rs. 3,600

शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी: शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को reckonable परिलब्धियों के 10.5 महीनों के एक टर्मिनल उपदान समकक्ष के साथ, सेवा के 7 और 10 साल के बीच के समय में किसी भी बिंदु पर सशस्त्र बलों से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। वे आगे पूर्णत: वित्त पोषित एक प्रमुख संस्थान में एक वर्ष कार्यकारी कार्यक्रम या एक M.Tech करने के हकदार होंगे। 
लेटरल एंट्री / सेटलमेंट: रक्षा बलों में कर्मियों के लेटरल एंट्री/रिसेटलमेंट के लिए उन संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ वे एब्जार्ब होंगें, एक संशोधित प्रणाली तैयार करने की आयोग ने सिफारिश की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लेटरल एंट्री के लिए एक आकर्षक विच्छेद पैकेज की सिफारिश की गई है।
मुख्यालय / फील्ड समानता: समान कार्य के लिए क्षेत्र और मुख्यालय के कर्मचारियों जैसे सहायकों और आशुलिपिकों के बीच समानता की सिफारिश की गयी है।

कैडर पुनरीक्षण: ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए कैडर पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रणालीगत परिवर्तन की सिफारिश की गयी है।
भत्ते: आयोग ने एक साथ 52 भत्ते खत्म करने की सिफारिश की है। अन्य 36 भत्तों के पहचान को खत्म करते हुए नव प्रस्तावित भत्तों सम्मिलित करने की सिफारिश की है। जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
जोखिम और कठिनाई भत्ता: जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते सियाचिन भत्ता शामिल करने के लिए शीर्ष पर एक अतिरिक्त सेल, अर्थात, आरएच-मैक्स के साथ, नव प्रस्तावित नौ सेल जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
प्रति माह वर्तमान सियाचिन भत्ता और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

Present
Proposed
i.
Service Officers
Rs.21,000
Rs.31,500
iii.
JCO/ORs
Rs.14,000
Rs.21,000

यह जोखिम / कठिनाई भत्ते के लिए अधिकतम सीमा होगी और इस भत्ते से अधिक राशि के साथ कोई व्यक्तिगत RHA नहीं होगी।

मकान किराया भत्ता: चूॅंकि मूल वेतन में बढ़ोतरी की गई है, इसलिए आयोग ने एचआरए में नए मूल वेतन का 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से क्रमश: एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए भुगतान की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत के पार करने पर एचआरए की दर क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत संशोधित, और आगे महंगाई भत्ते के 100 प्रतिशत को पार करने पर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत संशोधित किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के PBORs, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के मामले में वर्तमान में आवास के लिए मुआवजा अधिकृत शादीशुदा स्थापना तक सीमित है जिससे अधिकतर को वंचित किया जा रहा है। एचआरए कवरेज अब सभी को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किए गए किसी भत्ता अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

भत्ते का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।

अग्रिम:
सभी ब्याज रहित अग्रिम समाप्त कर दिया गया है।

ब्याज सहित अग्रिम में, केवल पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) को बरकरार रखा गया है। एचवीए की सीमा को वर्तमान रु 7.5 लाख से 25 लाख बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS): CGEGIS के योगदान की दर बीमा कवरेज की तरह लंबे समय के लिए अपरिवर्तित बनी हुई है। अब इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। CGEGIS के निम्न दरों सिफारिश की जा रही है:


Present
Proposed
Level of Employee
Monthly Deduction
(Rs.)
Insurance Amount
(Rs.)
Monthly Deduction
(Rs.)
Insurance Amount
(Rs.)
10 and above
120
1,20,000
5000
50,00,000
6 to 9
60
60,000
2500
25,00,000
1 to 5
30
30,000
1500
15,00,000

चिकित्सा सुविधाएं:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की सिफारिश की गई है।

इस बीच, सीजीएचएस क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पेंशनरों के लाभ के लिए, सीजीएचएस को इन पेंशनरों के चिकित्सा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले से ही सीएस (एमए)/ ईसीएचएस के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों एक कैशलेस आधार पर सूचीबद्ध करना चाहिए।

  सभी डाक पेंशनरों सीजीएचएस के तहत कवर किया जाना चाहिए। सभी डाक औषधालयों सीजीएचएस के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए।

पेंशन: आयोग 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के साथ-साथ रक्षा कर्मियों के लिए एक संशोधित पेंशन प्रणाली तैयार करने की सिफारिश की। यह प्रणाली पूर्व पेंशनरों और वर्तमान सेवानिवृत्त के बीच सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान में एक ही लंबाई के सेवा के लिए समानता के लाएगा।

आयोग की शिफारिशों के अनुसार पूर्व पेंशनरों का वेतन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिसमें वे सेवानिवृत हुए, के आधार पर पहले वेतन मैट्रिक्स में संगत वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम में फिक्स किया जाएगा।

इस राशि को उसके द्वारा सेवा में रहते हुए मिले वेतन वृद्धि की संख्या को 3 प्रतिशत की दर से जोड़ते हुए वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर तक बढ़ाकर काल्पनिक वेतन लाया जाएगा।

रक्षा बलों के कर्मियों के मामले में इस राशि में देय सैन्य सेवा वेतन शामिल होंगे।

इतने पर पहुंचे कुल राशि का पचास प्रतिशत नई पेंशन होगी।

एक वैकल्पिक गणना की जाएगी जोकि वर्तमान मूल पेंशन का 2.57 गुना होगा।

पेंशनभोगी को दोनों में से उच्च मिलेगा।

उपदान:मौजूदा ₹ 10 लाख से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर 20 लाख किया गया है। जब भी महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जा सकता है।

सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन: आयोग मौजूदा प्रतिशता के आधार पर विकलांगता पेंशन व्यवस्था के बजाय, विकलांगता तत्व के लिए एक स्लैब आधारित प्रणाली में बदलने की की सिफारिश की है।

परिजनों को अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा: आयोग कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली मौत के मामले में परिजनों  के अगले (एन.ओ.के.) के लिए एकमुश्त मुआवजे की दरों में संशोधन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों सहित रक्षा बलों के कर्मियों और नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किये जाने की सिफारिश की है ।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए शहीद स्थिति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बल कर्मियों को रक्षा बलों के कर्मियों के समान कर्तव्य के दौरान मौत के मामले में, शहीद का दर्जा दिये जाने की आयोग ने सिफारिश की है।

नई पेंशन प्रणाली: आयोग एनपीएस से संबंधित कई शिकायतों प्राप्त किया। यह एनपीएस के कामकाज में सुधार के लिए कई कदम की सिफारिश की है। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की भी सिफारिश की है।

नियामक निकाय: आयोग चयनित नियामक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक समेकित वेतन क्रमशः ₹ 4,50,000 का पैकेज और ₹ 4,00,000 प्रति माह की सिफारिश की है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनकी पेंशन उनके समेकित वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर चले जाने पर समेकित वेतन पैकेज में 25 प्रतिशत की वृृद्धि की जाएगी। शेष नियामक निकायों के सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन की सिफारिश की गई है।

परफारमेंस संबंधी वेतन: आयोग गुणवत्ता परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज, सुधार वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और कुछ अन्य व्यापक दिशा निर्देश के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परफारमेंस संबंधी पे (पीआरपी) की शुरूआत की सिफारिश की है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा बोनस योजनाओं में पीआरपी नियम को मिलाना चाहिए।

आयोग की कुछ सिफारिशें की हैं जहां मतैक्य नहीं थी और ये इस प्रकार हैं:

द एज: एक छोर वर्तमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) और NFSG करने के लिए, वरिष्ठ टाइम स्केल (अजजा) से तीन पदोन्नति चरणों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए accordeded है। अध्यक्ष द्वारा की सिफारिश की है, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (IFoS) को दिया जाए।

श्री विवेक राय, सदस्य के अनुसार वित्तीय बढ़त केवल आईएएस और आईएफएस के लिए जायज़ है। डॉ रथिन राय, सदस्य का मत है कि आईएएस और आईएफएस को दी वित्तीय किनारे हटा दिया जाना चाहिए।

पैनल: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य,सलाह देते हैं कि सेवा के 17 साल पूरा करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए अधिकारियों सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पैनल के लिए योग्य होना चाहिए और "दो साल में बढ़त" नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ श्री विवेक राय, सदस्य, इस से सहमत नहीं हैं और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की सिफारिश की है।

संगठित समूह '' सेवाओं के लिए नन फंक्शनल अपग्रेडेशन: अध्यक्ष का मानना ​​है कि सभी संगठित समूह '' सेवा द्वारा NFU का लाभ लिया जा रहा है को जारी रखा जाए और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा बलों को भी इसका लाभ दिया जाए। आगे से NFU पूर्ववर्ती मूल ग्रेड में रहने के संबंधित समयकाल पर आधारित होना चाहिए। श्री विवेक राय, सदस्य और डॉ रथिन राय, सदस्य, एसएजी और एचएजी स्तर पर NFU के खत्म करने के पक्ष में हैं।

अधिवर्षिता: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य,  सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र समान रूप से 60 वर्ष होनी चाहिए की सलाह देते हैं। श्री विवेक राय, सदस्य, इस सिफारिश के साथ सहमत नहीं हैं और गृह मंत्रालय के रुख का समर्थन किया है।




7th CPC - IMPORTANT RECOMMENDATIONS

1.    DATD OF EFFECT – 01.01.2016

2.    MINIMUM PAY – 18000

3.    FITMENT FORMULA – 2.57 TIMES

4.    FIXATION ON PROMOTION – NO CHANGE – ONLY ONE INCREMENT IN THE OLD SCALE

5.    ANNUAL INCREMENT – 3% NO CHANGE

6.    MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION – NO CHANGE – 10, 20, 30
Conditions made more stringent. Bench march “Very Good” required instead of “good”. No Examination for MACP proposed. Hierarchial promotion restored.
7.    PAY BAND, GRADE PAY SYSTEM ABOLISHED
New Pension Structure called “Matrix based open ended pay structure” recommended. Total span of the scale 40 years.

8.    MAXIMUM PAY INCREASE – 14.29%

9.                COMPARISON BETWEEN MINIMUM AND MAXIMUM PAY – 1:11.4 (18000 : 205400)

10.          NUMBER OF PAY SCALES – NOT REDUCED - NO DELAYERING

11.          ALLOWANCES – NO IMPROVEMENT
Commission recommended abolition of 52 existing allowances such as Assisting Cashier Allowance, Cash Handling Allowance, Treasury Allowance, Handicapped Allowance, Risk Allowance, Savings Bank Allowance, Special compensatory (Hill Area) Allowance, Cycle Allowance, Family Planning Allowance etc.

12.          HRA REDUCED TO 24%, 16% AND 8% FOR X, Y AND Z CITIES

13.          DRIVERS – HIGHER PAY SCALE REJECTED

14.          DA FORMULA – NO CHANGE

15.          HBA – NO CHANGE – CEILING RAISED TO 25 LAKHS

16.          CASUAL LEAVE – NO INCREASE

17.          CHILD Care Leave
        1st 365 days – Full pay (100%)
        Next 365 days – 80% Pay only.

18.          MATERNITY LEAVE – NO CHANGE - 

19.          LEAVE ENCASHMENT AT THE TIME OF RETIREMENT – NO INCREASE MAXIMUM 300 DAYS ONLY

20.          MEDICAL
Medical Insurance Scheme for serving and retired employees recommended.

21.          TRANSPORT ALLOWANCE - NO HIKE -  ONLY 125% MERGER

Pay Level
Higher Transport Allowance cities (A, AI)
Other places
9 and above
7200 + DA
3600 + DA
3 to 8
3600 + DA
1800 + DA
1 and 2
1350 + DA
900 + DA

22.          LEAVE TRAVEL CONCESSION (LTC) – NO CHANGE
One time LTC to Foreign Country during the service rejected. Splitting of Home Town LTC for employees Posted in North East, Laddakh, Andaman & Nicobars and Lakshdweep allowed.

23. ACCOUNTS STAFF BELONGING TO UNORGANIZED ACCOUNTS – PARITY WITH ORGANISED ACCOUNTS REJECTED.

24.  PERIODICAL REVIEW OF WAGES (NOT TEN YEARS) RECOMMENDED. NO PAY COMMISSION REQUIRED

25.          PERFORMANCE RELATED PAY SHOULD BE INTRODUCED IN GOVERNMENT SERVICES AND ALL BONUS PAYMENT SHOULD BE LINKED TO PRODUCTIVITY.

26.          COMPULSORY RETIREMENT AND EFFICIENCY BAR REINTRODUCED
Failure to get required bench MarK for promotion within the first 20 years of service will result in stoppage of increment. Such employees who have out lived their ability, their services need not be continued and the continuance of such persons in the service should be discouraged.

27.          PROMOTEE AND DIRECT RECRUITS – ENTRY LEVEL PAY ANOMALY IS REMOVED

28.          CADRE REVIEW TO BE COMPLETED IN A TIME BOUND MANNER.
Commission recommended to hasten the process of cadre review and reduced the time taken in inter-ministerial consultations.

29.          NEW PENSION SCHEME – WILL CONTINUE

30.          CEA & HOSTEL SUBSIDY
Rate
CEA per month             2250 - 25% increase when DA crosses
Hostel subsidy              6750 – 50& increase when DA crosses  

31.          GROUP INSURANCE SCHEME
Level                    Monthly Contribution           Insurance Amount
1 to 5                   1500                                       15 Lakhs
6 to 9                   2500                                       25 lakhs
10 and above      5000                                       50 lakhs

PENSIONARY BENEFITS

32.          PENSIONERS – PARITY – LONG STANDING DEMAND OF THE PENSIONERS ACCEPTED
Commission recommends a revised Pension Formulation for Civil employees and Defence Personnel who have retired before 01.01.2016. (expected date of implementation of seventh CPC recommendations). This formulation will bring about complete parity of past pensioners with current retirees.

33.          PENSIONERS – MINIMUM PENSION RS. 9000/-
(50% of the minimum pay recommended by the 7th CPC)

34.          PENSIONERS – GRATUITY CEILING RAISED TO 20 LAKHS

35.          PENSIONERS – FIXED MEDICAL ALLOWANCE (FMA) – NO CHANGE (RS. 500/-

36.          CGHS FACILITIES TO ALL POSTAL PENSIONERS RECOMMENDED
33 Postal dispensaries should be merged with CGHS

37.          GRAMIN DAK SEVAKS (GDS) OF THE POSTAL DEPARTMENT DEMAND FOR CIVIL SERVANTS STATUS REJECTED
Recommendation: - The committee carefully considered the demand for treating the Gramin Dak Sevaks as civil servants at par with other regular employees for all purposes, and noted the following:
(a)       GDS are Extra-Departmental Agents recruited by Department of Posts to serve in rural areas.
(b)       As per the Recruitment Rules the minimum educational qualification for recruitment to this post is class X.
(c)        GDS are required to be on duty only for 4 to 5 hours a day under the terms and conditions of their service.
(d)       The GDS are remunerated with Time Related continuity Allowance (TRCA) on the pattern of pay scales for regular Government employees plus DA on pro-rata basis.
(e)       A GDS must have other means of income independent of his remuneration as a GDS to sustain himself and his family.
Government of India has so far held that GDS is outside the Civil Service of the Union and shall not claim to be at par with the Central Government Employees. The Supreme Court Judgment also states that GDS are only holder of Civil posts but not civilian employees. The Commission endorses this view and therefore has no recommendation with regard to GDS.